” मुस्लिम बनो निकाह करो…वरना मार डालूंगा ” उवेस अहमद पर यूपी में लवजिहाद कानून के तहत पहला FIR पढ़िए पूरी खबर

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लवजिहाद केस में पहली FIR दर्ज 

उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है और इस कानून के तहत पहली FIR भी दर्ज हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उवैस अहमद नाम का एक शख्स गांव की एक छात्रा पर जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली तो इस मामले में FIR दर्ज कर को गई है और आरोपी उवैस अहमद फराफ हो चुका है ।

यह घटना बरेली जिले में देबरनिया जगह की है यहां रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम टीकाराम है उसने पुलिस को शिकायत में कहा कि शरीफनगर गांव के रफीक अहमद का बेटा उवैस अहमद उसकी बेटी को जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है इससे पहले आरोपी ने पढ़ाई के दौरान उसकी बेटी से मित्रता की और अब वो उस पर शादी का दबाव बना रहा है ।

टीकाराम ने ये भी कहा है कि मेरी बेटी और हमारा पूरा परिवार इस बात से इंका र कर चुके हैं लेकिन आरोपी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है ।

पुलिस ने इस मामले में उत्तरप्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5  2020 तथा आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है आरोपी फरार हो चुका है ।

आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लवजिहाद को रोकने के लिए एक कानून लागू किया गया है कानून का नाम उत्तरप्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनयम 2020 है  जिसके तहत 10 साल की जेल होगी ।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के हस्ताक्षर होने के बाद ये अध्यादेश अब पूरे उत्तरप्रदेश में औपचारिक रूप से लागू हो चुका है और लवजिहाद अब एक गैर जमानती कानून बन चुका है कानून का सीधा संबंध लवजिहाद को घटनाओं पर अंकुश लगाना है अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसकी जांच की जाएगी और कानून के तहत काफी कार्यवाही करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है ।

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