ड्रग केस में दीपिका पादुकोण की मैनेजर को अग्रिम जमानत नहीं

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करिश्मा प्रकाश ने पिछले साल अक्टूबर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

खबर है कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

 

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशीली दवाओं से संबंधित जांच में गिरफ्तारी के डर से, करिश्मा प्रकाश ने पिछले साल अक्टूबर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

 

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सूत्रों के मुताबिक बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए व्यापक निवेदनों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश वीवी विडवांस ने अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

 

हालांकि कोर्ट ने करिश्मा प्रकाश को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की इजाजत देने के आदेश पर 25 अगस्त तक रोक लगा दी।

 

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ड्रग तस्करों और बॉलीवुड हस्तियों के बीच कथित गठजोड़ की जांच कर रहा है, जो पिछले साल जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया था। सीबीआई अलग से मौत मामले की जांच कर रही है।

 

 

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