Aryan khan bail latest news
पाँच प्रमुख शर्तें
- आरोपित (Aryan Khan) को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
- आरोपित, गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
- आरोपित सह-अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत का कोई प्रयास नहीं करेगा।
- आरोपित ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता।
- आरोपित को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी मुंबई कार्यालय (NCB Mumbai) ऑफिस में उपस्थित होना होगा।
बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फँसे बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार (28 अक्टूबर 2021) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 3 दिन चले जिरह के बाद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी स्वीकार की।
जुही चावला ने ली आर्यन की जमानत
एनडीपीएस कोर्ट में पहुंचने पर आर्यन खान के वकील ने जज से कहा, ‘सर मैं जमानती के तौर पर जूही चावला को पेश कर रहा हूं।’ इसके बाद जूही चावला विटनेस बॉक्स में आती हैं। जज के पूछने पर वह अपना नाम जूही चावला मेहता बताती हैं। इस पर जज पूछते हैं कि आप किसकी जमानत ले रही हैं तो जूही चावला ने कहा कि आर्यन खान की जमानत ले रही हूं। इस पर शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला बचपन से ही आर्यन खान को जानती हैं क्योंकि दोनों परिवार पेशेवर तौर पर जुड़ाव रखते रहे हैं।
बता दें कि कोर्ट ने भले ही आर्यन को जमानत दे दी है लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं, जेल से बाहर रहते हुए आर्यन को इन शर्तों का पालन करना होगा। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। आवेदक को एनडीपीएस कोर्ट से अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2021
मामले में जाँच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जाँच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपितों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।
आर्यन खान,अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमिचा की ज़मानत ऑर्डर की कॉपी जारी कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ 13 शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ₹1 लाख का मुचलका भी शामिल है।
आर्यन खान,अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमिचा की ज़मानत ऑर्डर की कॉपी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ₹1 लाख का SuretyBond है, पासपोर्ट जमा करना होगा, गवाहों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करेगे और हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच NCB दफ़्तर में हाज़िर होना होगा। pic.twitter.com/nEECbOpDEl
— Jitender Sharma (@capt_ivane) October 29, 2021
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