Van Mirta Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने “वन मित्र योजना” शुरू की। उन्होंने कहा कि 180,000 से कम आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना और वन्या मित्र पोर्टल लॉन्च किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वन मित्र बनने के लिए पारिवारिक आय 180,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
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Hariyana Van Mirta Yojana kya hai
इस योजना के तहत पहले वर्ष में वैन मित्र गड्ढों का जियोडेटा और फोटो मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा और प्रति गड्ढा 20 रुपये प्रदान करेगा।
इसके बाद वन मित्रों को प्रत्येक रोपे गए पौधे के लिए 30 रुपये और फिर बगीचों की देखभाल और रख-रखाव के लिए वन मित्रों को प्रति जीवित पौधे के लिए 10 रुपये दिए जाएंगे।
इस योजना के दूसरे वर्ष में आवेदक को प्रति माह प्रति जीवित पौधा 8 रूपये दिये जायेंगे। यह पैसा घर के एक ही व्यक्ति को मिलता है।
योजना के तीसरे वर्ष में वन मित्रों को हर माह प्रति जीवित पौधा 5 रुपये दिये जायेंगे।
योजना के चौथे वर्ष में वन मित्रों को हर माह प्रति जीवित पौधा 3 रुपये दिये जायेंगे।
हरियाणा वन मित्र योजना दस्तावेज
Van Mirta Yojana योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
हरियाणा वन मित्र योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय रु. 180000 से कम होना चाहिए.
हरियाणा Van Mirta Yojana आवेदन प्रक्रिया
अगर कोई आवेदक वन मित्र योजना( van mitra scheme) के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मित्र पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही उपलब्ध होंगे।
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